चार आरोपियों को कलेक्टर ने किया जिलाबदर
देवास . कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 04 आरोपियों को जिला बदर किया है। जिनमें तीन आरोपियों को दो-दो माह तथा एक आरोपी को छ: माह के लिए जिला बदर किया है। आरोपियों में अर्जुन पहाड़िया पिता कैलाश पहाड़िया उम्र 31 वर्ष निवासी बिहारीगंज देवास को छ: माह के लिए तथा आरोपी मयूर पिता अशोक यादव उम्र 25 वर्ष निवासी चापड़ा, सिकंदर पिता लियाकत अली उम्र 20 वर्ष निवासी बड़ा मोहल्ला कमलापुर, अनोखीलाल पिता करण सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी श्याम नगर चापड़ा को दो-दो माह के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने आरोपी अर्जुन पहाड़िया निवासी बिहारीगंज देवास को आदेश दिया है कि वे आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर, आगामी छ: माह की कालावधि के लिए तथा आरोपी मयूर यादव निवासी चापड़ा, सिकंदर पिता लियाकत अली निवासी बड़ा मोहल्ला कमलापुर, अनोखीलाल पिता करण सिंह निवासी श्याम नगर चापड़ा को दो-दो माह की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।